वित्तीय वर्ष 2018-19 की देय तारीख को एक बार और बढ़ाया गया

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 में, निर्धारण वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) में इनकम टैक्स रिटर्न (belated और revise return) दाखिल करने की देय तारीख 31 मार्च 2020 थी।

कोविड-19 की महामारी के कारण देय तारीख को पहले 30 जून 2020 कर दिया गया था , उसके बाद इस देय तारीख को एक बार फिर बढ़ा के 31 जुलाई 2020 फिर 30 सितम्बर 2020 कर दिया गया था ।

अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज ने अपने अधिकार (जो की इनकम टैक्स एक्ट की धारा 119(2)(a)) का प्रयोग करके निर्धारण वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) की इनकम टैक्स रिटर्न (belated और revise return) की देय तारीख को एक बार फिर बड़ा कर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है।