अधिसूचना संख्या 69/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 के माध्यम से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31.10.2020 कर दी गई है।
इस क्रम में कुछ प्रस्तुतीकरण हासिल हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि वर्ष 2018-19 (तालिका 4, 5, 6 और 7) के लिए स्वतः भरे हुए जीएसटीआर 9 में वित्त वर्ष 2017-18 का डेटा भी शामिल है। हालांकि करदाताओं ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए यह जानकारी पहले ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भरे गए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर 9) में उपलब्ध करा दी है और 2018-19 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9 में दो वर्षों (2017-18 और 2018-19) को अलग-अलग दिखाने का कोई तंत्र नहीं है।
इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि करदाताओं को सिर्फ वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित मूल्य और वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित मूल्य सूचित करने की आवश्यकता है, जिसे पहले ही सूचित कर दिया गया हो या नजरंदाज कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं लिया जाएगा, जहां करदाताओं के वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न में वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित आपूर्तियों और आईटीसी के विवरण को शामिल करते हुए पहले ही फाइल किए जा चुके वित्त वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर-9 में भिन्नताएं पाई गई हों।
सभी करदाताओं से आगे बढ़ाई गई तारीख का फायदा उठाने और अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना वार्षिक रिटर्न (प्रपत्र जीएसटीआर 9) भरने का अनुरोध किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र जीएसटीआर-9 सिर्फ ऐसे करदाताओं के लिए भरना अनिवार्य है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है, वहीं प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में मिलान विवरण सिर्फ 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सकल टर्नओवर वाली पंजीकृत इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराना होता है।
Source: Press Release